क्या अगले दो दिनों में ब्लॉक होने वाला है Twitter, Facebook and Instagram, केंद्र ने भेजा नोटिस
नई दिल्ली, मई 24: ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्राइवेट पॉलिस को लेकर सख्त नजर आ रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को 26 मई से लागू होने वाले नए गोपनीयता नियम का पालन करने में विफल रहने को लेकर चेतावनी के साथ नोटिस भेजा है। दरअसल 25 फरवरी को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए नियमों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तीन महीने की समय सीमा दी, जो 26 मई को खत्म हो रही है।

क्या है नए नियम में
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, 2021 (गाइडलाइंस फार इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) के अनुसार सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी एक इंडिपेंडेट बॉडी होगी, जो ऐसे ही पब्लिशर्स या उनके एसोसिएशन द्वारा बनाई जाएगी। यह संस्था भारत के अलग अलग नस्ल और अलग अलग धर्म के लोगों को ध्यान में रखेगी और किसी भी नस्लीय या धार्मिक समूह की गतिविधियों, विश्वासों, प्रथाओं या विचारों की विशेषता बताते हुए सावधानी और विवेक के साथ काम करेगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऐसी सेल्फ रेगुलेशन बॉडी के साथ मिलकर काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोड आफ एथिक्स का सही से पालन हो। एप्लीकेबल एंटिटी या सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऐसे किसी कंटेंट को संचारित, प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगी जो किसी भी कानून के तहत आपत्त्जिनक हों। जो भी सामग्री प्रकाशित की जा रही है, उसे भारत की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखकर देखना होगा।
सोशल मीडिया पर पीड़ित लोगों को यह नहीं पता कि वे किससे शिकायत करें और कहां उनकी समस्या का समाधान होगा। कुछ प्लेटफॉर्म ने इसके लिए छह महीने का समय मांगा है। कुछ ने कहा कि वे अमेरिका में अपने हेडक्वार्टर से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
Twitter, Facebook, Instagram लिए नए रूल
फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी या आपत्तिजनक कंटेंट पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने नए आईटी रूल्स को नोटिफाई किया है। नए नियम के अनुसार सरकार के आदेश के बाद जितनी जल्दी हो अपने प्लेटफॉर्म्स से कंटेंट हटाना होगा। नए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों के मुताबिक, सरकार के आदेश के ज्यादा से ज्यादा 36 घंटों के भीतर सोशल प्लेटफॉर्म को वह कंटेंट हटाना होगा जिसपर सरकार को आपत्ति होगी। पहले यह समयसीमा 72 घंटों की थी।












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