केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, LTC पर नहीं मिलेगा डेली अलाउंस
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। अब उन्हें लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) पर डेली अलाउंस (दैनिक भत्ता) नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि लीव ट्रैवल कंसेशन के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को छुट्टियों के दौरान घर जाने के लिए खरीदे गए टिकट का भुगतान किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (DoPT) की तरफ से बुधवार को कहा गया है कि लीव ट्रैवल कंसेशन के तहत किसी तरह की छोटी यात्रा स्वीकार्य नहीं होगा। आदेश में कहा गया है कि 'इसके साथ ही तत्काल शुल्कों या प्रीमियम तत्काल शुल्कों को भी एलटीसी के तहत स्वीकार किया जाएगा।' नए नियम 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।

आदेश में यह भी साफ किया गया कि राजधानी/शताब्दी/दूरंतो का डायनमिक फेयर भी एलटीसी में माना जाएगा। इसमें डायनमिक फेयर का हिस्सा तब स्वीकार्य नहीं होगा जब कोई सरकारी कर्मचारी जिसे यह सुविधा नहीं है, वह हवाई यात्रा करता है और राजधानी/शताब्दी का रीइंबर्समेंट क्लेम करता है। DoPT के आदेश में कहा गया है कि LTC में वही यात्रा मानी जाएगी जो सरकार या पब्लिक सेक्टर द्वारा संचालित वाहनों से की गई हो।
अगर कोई इलाका पब्लिक ट्रांसपॉर्ट से जुड़ा नहीं है तो वहां जाने के लिए प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य खर्च कर्मचारी को खुद वहन करने होंगे। TA में परिवर्तन के बाद केंद्र सरकार द्वारा इन नियमों में बदलाव किया गया है। बता दें कि इस समय लगभघ 49.26 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। नियमों में यह बदलाव 7वें पे कमीशन में पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सुझाए गए नियमों के तहत किए गए हैं।












Click it and Unblock the Notifications