केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब 2 नहीं 5 साल होगा CBI और ED प्रमुख का कार्यकाल
नई दिल्ली, 14 नवंबर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ा कर पांच तक करने के लिए दो अध्यादेश लेकर आई है। वर्तमान में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल सिर्फ दो वर्ष का होता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिसके बाद अब एजेंसियों के प्रमुखों का दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

बता दें कि देश में मौजूदा सीबीआई चीफ सुबोध जायसवाल और ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा हैं। नए अध्यादेश के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति पहले की तरह 2 साल के लिए ही की जाएगी लेकिन कार्यकाल पूरा होने के बाद इसे बाद एक-एक साल करके तीन वर्षों तक एक्सटेंशन दिया जाएगा। हालांकि कोई भी प्रमुख पांच वर्षों से अधिक एंजेसी का चीफ नहीं होगा। बता दें कि अध्यादेश से पहले भी केंद्र सरकार चाहे तो एक साल के लिए शीर्ष एजेंसी प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ा सकती थी।
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पिछले साल सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के चीफ संजय कुमार मित्रा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। उम्मीद जताई जा रही हैं कि अध्यादेश के बाद वह अगले दो वर्षों के लिए भी ईडी के प्रमुख बने रह सकते हैं। केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई उसका नाम केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) 2021 है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ही लाया गया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी भी दे दी। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है, कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इससे संबंधित विधेयक संसद में पेश कर सकती है।












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