बाबरी मस्जिद: आडवाणी समेत 12 अन्य पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित

उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में 16 वीं शताब्दी में निर्मित बाबरी मस्जिद को ढहाने की साजिश में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर सुनवाई पूरी कर ली है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और 12 अन्य लोगों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। SC ने इन 13 लोगों पर आपराधिक षड़यंत्र के आरोप लगाए अथवा नहीं, इससे संबंधित अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

बाबरी मस्जिद: CBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- आडवाणी समेत 12 लोग थे साजिश का हिस्सा

इससे पहले बात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी और 12 अन्य लोगों को विवादित बाबरी मस्जिद को तोड़ने की बड़ी साजिश का हिस्सा थे। यह बात CBI सुप्रीम कोर्ट को बताई। गुरुवार को इस मामले पर राजनेताओं के खिलाफ आरोपों के लिए बहस के दौरान सीबीआई ने यह बात कही।

CBI ने कोर्ट को बताया कि आडवाणी और अन्य लोगों तकनीकी कारणों से षड़यंत्र के आरोपों का सामना नहीं कर पाए। साथ ही सीबीआई ने कहा कि वो चाहती है की ट्रायल लखनऊ की कोर्ट में हो।

इससे पहले हुई थी सुनवाई

इससे पहले इसी मसले पर हुई सुनावई के दौरान सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह कह चुका है कि इस मामले में पहली नजर में इन नेताओं को आरोपों से बरी करना सही नहीं लगता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीबीआई को इस मामले में निचली अदालत की तरफ से लिए गए फैसले के खिलाफ समय से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करनी चाहिए थी।

आपको बता दें कि निचली अदालत ने तकनीकी आधार पर इन सभी नेताओं को इस केस से बरी किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि इस मामले में सभी 13 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश की चार्जशीट दाखिल करे।

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