CBI Vs CBI: ट्रांसफर के खिलाफ एक और अधिकारी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के भीतर फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीबीआई के आलोक वर्मा, विशेष निदेशक राकेश अस्थाना , डीएसपी एके बस्सी के बाद अब सीबीआई का एक अन्य अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। सीबीआई के डिप्टी एसपी अश्वनी कुमार गुप्ता ने अपने ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। गुप्ता ने अस्थाना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

CBI Deputy SP Gupta Moves Supreme Court against Transfer

अश्वनी कुमार गुप्ता ने कहा कि वो स्टर्लिंग बायोटेक सीबीआई केस की जांच कर रहे थे, जिसमें राकेश अस्थाना की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी केस के चलते उनका ट्रांसफर किया गया है। गुप्ता से पहले राकेश अस्थाना के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाले सीबीआई के डीएसपी एके बस्सी का ट्रांसफर अंडमान कर दिया गया था, जिसके खिलाफ वो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं।

इससे पहले शुक्रवार को सीबीआई में रिश्वत के आरोपों के बाद छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई चीफ आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी की जांच रिपोर्ट को आलोक वर्मा को सौंपने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आलोक वर्मा इस रिपोर्ट पर अपना जवाब देंगे तो इस पर फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने आलोक वर्मा को सोमवार तक के लिए समय दिया है। इसके साथ ही मंगलवार तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी है।

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