CBDT ने बढ़ाई ऑडिट मामलों के लिए आईटीआर जमा करने की तारीख

CBDT ने बढ़ाई ऑडिट मामलों के लिए आईटीआर जमा करने की तारीख

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विशेष मामलों के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख में बढ़ोतरी की है। सीबीडीटी ने आडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिये आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्ट्रबर तक बढ़ा दी है।

 CBDT extends the due date for filing of ITRs & Tax Audit Reports from 30th September to 31st October, in respect of persons whose accounts are required to be audited.

आपको बता दें कि पहले यह समयसीमा 30 सितंबर रखी गई थी। देर रात सीबीडीटी की ओर से बयान जारी कर नई तारीख घोषित की गई। देशभर से मिली प्रतिक्रिया के बाद सीबीडीटी ने आईटीआर और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 कर दिया है।

इस श्रेणी के तहत आने वाली ऐसी इकाइयां होती हैं जिनके आयकर रिटर्न का आकलन आयकर कानून की 44एबी धारा के तहत किया जाता है। ऐसे लोगों को रिटर्न भरने से पहले अपने खाते का ऑडिट करवाना पड़ता है।

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