TMC नेताओं के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिया CBI जांच का आदेश, ममता ने जताई नाराजगी
ममता बनर्जी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस की पीठ भी थपथपाई और कहा, 'कोलकाता पुलिस दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस फोर्स है।'
कोलकाता। नारद स्टिंग मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. स्टिंग ऑपरेशन में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं को रिश्वत लेते दिखाया गया है। हाईकोर्ट ने अब तक हुई मामले की जांच पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस का रवैया सरकार की कठपुतली की तरह दिखता है।

ममता बनर्जी विरोध में उतरीं
ममता बनर्जी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस की पीठ भी थपथपाई। उन्होंने कहा, 'कोलकाता पुलिस दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस फोर्स है।' ममता बनर्जी ने कहा, 'हम इसके खिलाफ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हमने कोलकाता पुलिस को मामले की जांच सौंपी लेकिन हाईकोर्ट ने हमें जांच करने की इजाजत नहीं दी।' READ ALSO: यूपी चुनाव में बीजेपी ने 100 से ज्यादा बाहरी उम्मीदवारों को दिया था टिकट
हाईकोर्ट ने 24 घंटे में एक्शन लेने को कहा
हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर केस की डीटेल लेकर 72 घंटों में शुरुआती जांच करे। कोर्ट ने सरकार को सीनियर पुलिस अधिकारी एसएमएच मीर्जा के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। स्टिंग में मीर्जा का भी जिक्र है। टीएमसी नेताओं और राज्य सरकार के मंत्री सोवन चटर्जी, सुब्रत मुखर्जी, सुवेंदु अधिकारी और सांसद काकाली घोष दस्तीदार, सुल्तान अहमद और पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने भी सीबीआई जांच का विरोध किया है। READ ALSO: यूपी चुनाव में छाई रहीं ये महिलाएं, देखें किसको मिली जीत और किसे मिली हार
रिश्वत लेने का है आरोप
नारद न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया था कि कई मंत्री और सांसद इंपेक्स कंसल्टेंसी नाम की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 5 लाख से 20 लाख रुपये तक रिश्वत ले रहे हैं। सांसदों पर आरोप लगने के बाद लोकसभा ने भी मामले को सदन के एथिक्स पैनल के पास भेज दिया है।












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