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फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल को मंजूरी, फ्रॉड कर भागने वाले पर कसेगा शिकंजा

नई दिल्ली। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2018 को मंजूरी दी है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि आर्थिक अपराध कर भागने वालों पर शिकंजा कसने के लिए इस बिल को मंजूरी दी है। जेटली ने बताया है कि भगौड़ों की संपत्ति को जब्त करने और उन पर शिंकजा कसने के लिए कई महीने से ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, जिसे आज मंत्रीपरिषद ने मंजूरी है। जेटली ने बताया कि इस बिल के प्रावधान के मुताबिक, बिल में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेडर उस व्‍यक्ति को कहा जाएगा, जिसके खिलाफ अरेस्‍ट वारंट जारी हो चुका है और जो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भारत छोड़ चुका है और भारत आने से मना कर रहा है। उस व्‍यक्ति के खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिल के तहत नीरव मोदी जैसे मामलों में आरोपी की संपत्ति को इम्‍पाउंड और सेल करने की इजाजत सरकार को मिल जाएगी और स्‍पेशल कोर्ट के माध्‍यम से कॉरपोरेट डिफॉल्‍टर्स के भागने के बाद जल्‍द से जल्‍द रिकवरी हो जाएगी।

Cabinet approves Fugitive Economic Offenders Bill 2018: Arun Jaitley

यह बिल भारत से बाहर की संपत्तियों को संबंधित देश के सहयोग से जब्त किया जाएगा। अरुण जेटली ने कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल को मंजूरी जरूरी थी। इससे बड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने में आसानी होगी। इसके अलावा वित्तमंत्री अरुण जेटली ने नेशनल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का गठन किया है। लिस्टेड और बड़ी कंपनियों पर यह लागू होगा। ऑडिटर्स और सीए पर इससे शिकंजा कसेगा।

आपको बता दें कि हाल ही में नीरव मोदी के पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई की एक शाखा से 12 हजार करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। जिसके बाद सरकार पर भी इस मामले को लेकर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है।

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