शाहीन बाग में रोड जाम मामले पर फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस कानून के तहत अपना काम करे
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब भी जारी हैं। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में इनके खिलाफ बीते करीब एक महीने से प्रदर्शन हो रहे हैं। जिसके कारण नोएडा से दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसका निपटारा करते हुए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।

जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की इजाजत
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली पुलिस को कानून के तहत अपना काम करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा है कि कानून एवं व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। बता दें शाहीन बाग में प्रदर्शन के कारण मथुरा रोड और कालिंदी कुंज के बीच सड़क नंबर 13ए बीते एक महीने से बंद है। नोएडा से दिल्ली आने-जाने वालों को इसके कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों से यातायात पुलिस ने डीएनडी या अक्षरधाम रूट इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

लोगों को हो रही परेशानी
सड़क के बंद होने की वजह से लोगों को ऑफिस और अन्य स्थानों पर लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। इससे काफी समय खराब हो जाता है। इलाके में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इस सड़क से भारी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। सड़क से आने-जाने वाले लोगों का कहना है कि सड़क बंद होने के कारण ना केवल इनका समय खराब होता है बल्कि इनके पैसे भी अधिक खर्च हो रहे हैं।

क्या है कानून?
बता दें सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून बीते साल दिसंबर माह में आया था। इससे पहले इसके बिल को संसद के दोनों सदनों में बहुमत से मंजूरी भी मिली थी। कानून के तहत तीन देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़न का शिकार छह गैर मुस्लिम समुदाय के लोग छह साल भारत में रहने के बाद यहां की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। कानून के आने के बाद से ही देश के कई हिस्सों में भारी विरोध प्रदर्शन देखा गया। कई जगह प्रदर्शन अब भी जारी हैं।












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