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#Budget2017: आर्थिक अपराधियों के खिलाफ एक्शन को लेकर नया कानून, आसानी से जब्त होगी संपत्ति

केंद्र सरकार का यह कदम उन एजेंसियों के लिए बड़ी राहत है जो आर्थिक अपराधों की जांच में लगी हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को इससे काफी मदद मिलेगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को बताया कि सरकार अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसमें वे आर्थिक अपराधी भी शामिल होंगे जो देश से बाहर भाग जा रहे हैं। आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब तक जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह काफी बोझिल है और तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में लंबा समय लगता है।

#Budget2017: आर्थिक अपराधियों के खिलाफ एक्शन को लेकर नया कानून, आसानी से जब्त होगी संपत्ति

केंद्र सरकार का यह कदम उन एजेंसियों के लिए बड़ी राहत है जो आर्थिक अपराधों की जांच में लगी हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को इससे काफी मदद मिलेगी। विजय माल्या की तरह लोन लेकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति अब आसानी से जब्त की जा सकेगी। READ ALSO: बजट आने के बाद के रिएक्शन लीक, सोशल मीडिया पर वायरल

मौजूदा नियमों की वजह से आर्थिक अपराधी देश छोड़ देते हैं और प्रत्यर्पण कानून की बोझिल प्रक्रिया की वजह से उन्हें काफी समय मिल जाता है जिससे वे अपनी संपत्तियों में हेरफेर भी कर लेते हैं। कई मामलों में जब एजेंसियां प्रत्यर्पण करने में नाकाम रहती हैं तो उनके लिए जांच को जारी रखना और मुश्किल होता है। एक बार नया कानून लागू होने से एजेंसियों के पास ज्यादा ताकत होगी जिससे वे तत्काल एक्शन ले सकेंगी।

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