BS Yediyurappa: क्या गिरफ्तार होंगे बीएस येदियुरप्पा? जानिए हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?
BS Yediyurappa: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर नाबालिग के यौन उत्पीड़न का आरोप है। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि यौन उत्पीड़न मामले में अगली सुनवाई यानी 17 जून तक बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
81 वर्षीय बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ 13 जून को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। जिसके बाद हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी।

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जानिए बीएस येदियुरप्पा पर क्या है आरोप?
पुलिस के मुताबिक बीएस येदियुरप्पा पर 14 मार्च को 17 वर्षीय लड़की की 54 वर्षीय मां की शिकायत के आधार पर POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
मां का आरोप है कि येदियुरप्पा ने इस साल 2 फरवरी को डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।
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बीएस येदियुरप्पा ने आरोपों पर क्या कहा है?
येदियुरप्पा के वकील संदीप पाटिल ने कहा, "मैंने इसे रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है, वह (मां) अक्सर ऐसे इल्जाम लोगों पर लगाते रहती हैं। मैंने इस बारे में कोर्ट में विस्तृत जानकारी दी है। ब्लैकमेल करना उस महिला का पेशा है।''
वकील ने कहा, "कार्रवाई संदिग्ध, दुर्भावनापूर्ण लगती है। राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने (येदियुरप्पा) हमेशा जांच में सहयोग किया है। पहले भी नोटिस दिया गया था, उन्होंने हिस्सा लिया है। उन्होंने स्वेच्छा से आईओ (जांच अधिकारी) को एक पत्र लिखा है कि वह वहां आ रहे हैं और 17 (जून) को पेश होंगे। इसके बावजूद, जांच एजेंसी ने वारंट जारी किया, इससे उनकी मंशा पर गंभीर संदेह हो रहा है।''
येदियुरप्पा का दावा है कि लड़की धोखाधड़ी के कुछ मामलों में मदद मांगने उनके पास आई थी। बीएस येदियुरप्पा पर लगे आरोपों पर बेटे बीवाई राघवेंद्र ने दावा किया है कि शिकायत में कोई सच्चाई नहीं है। ये एक झूठा केस है।












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