Lockdown-3: नियम तोड़ने पर हो सकती है इतने साल की जेल, जारी हुई गाइडलाइन
नई दिल्ली: देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जिसको देखते हुए सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कोरोना के संक्रमण के हिसाब से देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इस दौरान ऑरेंज और ग्रीन जोन में लॉकडाउन में छूट दी जाएगी, जबकि रेड जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिसके तहत लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

प्रशासन का आदेश नहीं मानना पड़ेगा महंगा
गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति राज्य या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत आरोपी को एक साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर किसी घटना में कर्मचारी या अधिकारी को ज्यादा चोटें आती हैं, या उसकी जान जाती है तो ये सजा बढ़ भी सकती है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति केंद्र, राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किसी आदेश को मानने से इनकार कर देता है, तो ये भी डिस्जास्टर मैनेटमेंट एक्ट 2005 के तहत अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इसके तहत आपको एक साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। लॉकडाउन तोड़ना इसी श्रेणी में शामिल है।
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अफवाह फैलाने पर भी होगी जेल
अगर आप कोरोना महामारी के इस दौर में झूठी खबर या अफवाह फैलाते हैं, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके तहत एक साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अगर कोई राहत अभियान के दौरान गलत जानकारी सरकार को देकर सरकारी मदद लेता है, तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
भ्रष्टाचार करने वाले जाएंगे जेल
आमतौर पर देखा जाता है कि सरकार की ओर से भेजी गई मदद जनता तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में अधिकारी और कर्मचारी आपस में जमकर बंदरबांट करते हैं। इसको लेकर भी केंद्र सरकार गंभीर है। अगर सरकार द्वारा जारी राहत सामग्री या फिर सहायता राशि में कोई भी गबन या भ्रष्टाचार करता है, तो इसके लिए डिजस्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी, अधिकारी या सरकार से जुड़े व्यक्ति को दो साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही उससे गबन की राशि की वसूली भी की जा सकती है।

भारत में कोरोना के 37 हजार से ज्यादा मामले
भारत में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2293 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 37336 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस 71 लोगों की जान ले चुका है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए ही सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण का ऐलान किया है। लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से 17 मई तक के लिए लागू रहेगा। हालांकि इस बार लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी गई हैं।












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