Rss को नहीं मिली मार्च की अनुमति, भड़की BJP ने कहा- कांग्रेसियों को सनातनियों से घृणा करना सोनिया सिखाती हैं
RSS Route March: कर्नाटक के चित्तापुर में आज 19 अक्टूबर को आरएसएस के रूट मार्च होने वाला था जिसको अनुमति नहीं दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को कर्नाटक हाईकोर्ट में होगी। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट की गुलबर्गा पीठ ने RSS को 2 नवंबर को चित्तपुर में अपना रूट मार्च निकालने की अनुमति देने के लिए फ्रेश अप्लीकेशन कोर्ट में पेश करने को कहा है।
इसी बीच, भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोनिया गांधी को घेरते हुए उन पर बड़ा आरोप लगाया है।

संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सनातनियों से दूर रहने और उनसे गुमराह न होने की बात कही है, वह आरएसएस पर भी हमला कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है। पात्रा के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले भी कहा था कि सत्ता में आने पर वे सनातन को "नष्ट" कर देंगे। उन्होंने खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे द्वारा सनातन के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा का भी जिक्र किया।
संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की पार्टी उन लोगों के प्रति नफरत रखती है जो राष्ट्र के मूल मूल्यों और सनातन परंपराओं की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी खुद उन्हें सनातन धर्म और उससे जुड़े लोगों से नफरत करने के लिए कहती हैं, क्योंकि वह सनातन धर्म को नहीं समझतीं।
पात्रा ने राहुल गांधी के पुराने बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि "हम मुसलमानों की पार्टी हैं।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस "हिंदू आतंकवाद" और "भगवा आतंकवाद" जैसे शब्दों को बढ़ावा देने में माहिर है।
प्रियांक खड़गे ने RSS के कार्यक्रम पर रोक लगाने की थी मांग
गौरतलब है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश से RSS को विनियमित शर्तों के तहत अपने नियोजित मार्च के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। चित्तपुर, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का निर्वाचन क्षेत्र है, जो उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद एक बार फिर राजनीतिक केंद्र बन गया है।
यह मार्च मूल रूप से 19 अक्टूबर के लिए निर्धारित था, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने कानून और व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए इसकी अनुमति से इनकार कर दिया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता अशोक पाटिल ने 2 नवंबर की वैकल्पिक तिथि का अनुरोध किया था जिसके लिए कोर्ट ने अनुमति दे दी है।
अदालत का यह फैसला RSS कलाबुर्गी के संयोजक अशोक पाटिल द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिन्होंने मार्च की अनुमति के लिए अधिकारियों की निष्क्रियता को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति एम.जी.एस. कमल ने राज्य सरकार से पूछा कि वह ऐसे आयोजनों को कैसे समायोजित और प्रबंधित करने का इरादा रखती है। उन्होंने सभी की भावनाओं का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जिला (जिला) अधिकारियों को आवेदन फिर से जमा करने का निर्देश दिया, और अधिकारियों को अनुरोध पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने 24 अक्टूबर को अगली सुनवाई भी निर्धारित की है, जिसमें सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि वह "सभी की भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करते हुए" इस मामले को कैसे संभालेगी।
आरएसएस के कर्नाटक के प्रवक्ता राजेश ने बताया 13 अक्टूबर को अनुमति का अनुरोध प्रस्तुत करने के बावजूद, स्थानीय अधिकारी अंतिम क्षण तक प्रश्न उठाते रहे। उन्होंने कहा, "हमने चित्तपुर में पहले ही ऐसे बारह कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 154 मंडलों में कार्यक्रम पूरे किए हैं। हमें विश्वास है कि अधिकारी 2 नवंबर के लिए अनुमति दे देंगे।"
राज्य सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी कर सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों का उपयोग RSS जैसे निजी समूहों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।
अदालत की आगामी 24 अक्टूबर की सुनवाई तय करेगी कि क्या संगठन चित्तपुर में अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ सकता है।
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