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अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, माफीनामा अस्वीकार

नई दिल्ली। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अनुराग ठाकुर के खिलाफ कोर्ट के अवमानना के मामले में ठाकुर की ओर से दायर माफीनामे को कोर्ट ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अनुराग ठाकुर के माफीनामे को नामंजूर करते हुए उन्हें अवमानना मामले में कोर्ट में पेश होने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने ठाकुर को परजरी मामले में राहत दी है, कोर्ट ने परजरी मामले को बंद करने की मंजूरी दे दी है।

Big setback for Former BCCI chief Anurag Thakur from Supreme court
कोर्ट ने अवमानना मामले में अनुराग ठाकुर से बिना किसी शर्त के माफीनामा दायर करने को कहा था, कोर्ट ने ठाकुर को 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा था। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि माफीनामे की भाषा सीधी और सपाट होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का गोलमोल स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अनुऱाग ठाकुर ने बीसीसीआई में सुधार प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई थी और उन्होंने झूठी शपथ ली थी, ऐसे में अगर यह आरोप साबित हो जाता है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।

कोर्ट के आदेश के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा था कि उनकी कतई यह सोच नहीं थी कि वह बीसीसीआई की सुधार प्रक्रिया में बाधा पहुंचाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा संदेश गया है तो वह बिना किसी शर्त के मांफी मांगते हैं। अदालत में गलतबयानी के आरोप में कोर्ट अनुराग ठाकुर को बरी कर दिया है। अनुराग ठाकुर ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था कि वह तीन बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और बहुत कम उम्र से सार्वजनिक जीवन में हैं। उन्होंने कहा था कि वह अदालत का सम्मान करते हैं।

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