INX मीडिया केस में चिदंबरम को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने CBI की याचिका को किया खारिज
नई दिल्ली, 10 नवंबर: आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आरोपी द्वारा दस्तावेजों की प्रतियां / निरीक्षण की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की गई याचिका को खारिज कर दिया।
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दरअसल निचली अदालत के फैसले के तहत आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम व अन्य आरोपियों को मालखाने में रखे दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें सीबीआई ने कहा था कि, आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच अभी जारी है और निरीक्षण के परिणामस्वरूप सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। इसलिए निचली अदालत के पांच मार्च के आदेश को रद्द किया जाए।
याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा, याचिका खारिज की जाती है। सीबीआई ने कहा था, एक निष्पक्ष सुनवाई वह नहीं है जो आरोपी निष्पक्ष सुनवाई के नाम पर चाहते है। हालांकि प्रतिवादियों/अभियुक्तों की निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता (सीबीआई) द्वारा भरोसा किए गए सभी दस्तावेज प्रतिवादियों/अभियुक्तों को उपलब्ध कराए गए थे।
सीबीआई ने इस मामले में 15 मई, 2017 को केस दर्ज किया था। आरोप है कि इस मामले में चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान अनियमितता बरती गई। 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये विदेशी चंदा पाने के लिए दी गई विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितता का आरोप था। जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त, 2019 को गिरफ्तार किया था।
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