उपहार अग्निकांड: अंसल बंधुओं को बड़ी राहत, दोनों भाई रिहा, 2.25 करोड़ का जुर्माना बरकरार

नई दिल्ली, 19 जुलाई। दिल्ली की एक अदालत ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में अंसल बंधुओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के आदेश पर दोनों भाईयों को रिहा कर दिया गया। लेकिन अदालत ने मामले में उनके ऊपर लगाया गया 2.25 करोड़ का जुर्माना बरकरार रखा है।

Upahar Fire Case

अदालत ने ये निर्णय मंगलवार को दिया। दरअसल 25 साल पुराने उपहार सिनेमा अग्निकांड में रीयल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल की सजा पूरी हो चुकी थी। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को रिहा करने का आदेश दिया।

क्या था आरोप?
वर्ष 1997 में हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के आरोप में साल 2021 में मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पांच लोगों को दोषी ठहराया गया था। सभी को सात साल की सजा सुनाई गई थी। मामले के दोषियों में पहले से जेल में बंद रीयल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल का नाम शामिल था। इससे पहले मामले को लेकर जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने रियल एस्टेट कारोबारियों और दो अन्य लोगों की ओर से दायर अपील खारिज कर दी थी। अपील में पूर्व किए गए एक आदेश को चुनौती दी गई थी।

ये भी पढ़ें: 'हम कहते रहे भर्ती करो...वो बोले दर्द में नहीं और हो गई डिलीवरी', दिल्ली के अस्पताल की लापरवाही

जिला अदालत के फैसले के बाद, अदालत के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और पीपी बत्रा के साथ अंसल भाइयों को उनकी सजा पर बहस के लिए मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश किया गया। मामले में सजा काट चुके गोपाल और सुशील अंसल को कोर्ट ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि अदालत ने दोनों पर लगाए गए 2.25 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+