बेंगलुरु: मारपीट करने वाले कांग्रेस MLA के बेटे मोहम्मद नेलपद समेत 6 लोगों की जमानत अर्जी खारिज
बेंगलुरु। कांग्रेस विधायक के बेटे मोहम्मद हैरिस नेलपद समेत 6 अन्य लोगों को जमानत याचिक खारिज कर दी गई है। नेलपद और छह अन्य लोग रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में 17 फरवरी की रात को एक शख्स के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद 21 फरवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस घटना के बाद नेलपद और छह अन्य लोगों के वकील ने कोर्ट में बेल की अपील दायर की थी, जिसे बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है।
इस घटना के बाद नेलपद को बेंगलुरु यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी पद से बर्खास्त कर दिया गया था। दो दिन तक लापता रहने के बाद कर्नाटक से कांग्रेस के विधायक एन ए हैरिस के बेटे नेलपद ने 19 फरवरी को सरेंडर कर दिया था। फिलहाल कोर्ट ने नेलपद और उसके साथियों की बेल की अपील को खारीज कर स्पष्ट कहा है कि 'यह बिल्कुल भी जायज नहीं है।'
पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, उस घटना वाली रात के लगभग साढ़े दस बजे नेलपद हैरिस अपने कुछ दोस्तों के साथ बेंगलुरु के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, जहां की पार्किंग में उन्होंने विद्वत लोकनाथ नाम के तकरीबन 30 साल के एक युवक के साथ मारपीट की थी।
विद्वत लोकनाथ के सामने वाली टेबल के पास नेलपद हैरिस खाना खा रहे थे। विद्वत अपना पैर फैला कर बैठे थे जिसपर नेलपद हैरिस ने आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई। पुलिस को दी गई शिकायत में लिखा गया है कि नेलपद हैरिस ने फोन करके अपने दोस्तों को बुलाया। आरोप के मुताबिक उसके बाद विद्वत लोकनाथ को रेस्टोरेंट से नीचे पार्किंग लॉट में ले गए जहां उसके साथ बुरी तरह मारपीट की।
इस पूरे एपिसोड में हैरान करने वाली बात यह है कि जब विद्वत जब हॉस्पिटल में भर्ती थे, तभी नेलपद और उसकी साथियों ने हॉस्पिटल में जाकर पुलिस में शिकायत नहीं करने की धमकी भी दी थी।