ABG Shipyard Chief पर सीबीआई का शिकंजा, ₹ 22,800 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में गिरफ्तारी
सीबीआई ने 22,800 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड प्रमुख को गिरफ्तार किया। Bank Fraud CBI Arrests ABG Shipyard Chief Rishi Agarwal
नई दिल्ली, 21 सितंबर : सीबीआई ने 22,800 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड प्रमुख को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने ऋषि अग्रवाल पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी (FILE) के कथित अपराधों के आरोप लगाए थे। अधिकारियों ने कहा कि धन का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।
आधिकारिक पद का दुरुपयोग
बुधवार को सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के संस्थापक-अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल को 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए कंपनी के पूर्व अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल और अन्य पर आरोप लगाया था। हजारों करोड़ के बैंक स्कैम मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है।
दो बड़े बैंकों समेत 28 नाम शामिल
जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कहा, कंपनी को ICICI बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण स्वीकृत किया गया था। इसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का 2,468.51 करोड़ रुपये का एक्सपोजर था।
पहले NPA हुआ लोन अकाउंट, फिर धोखाधड़ी
अर्न्स्ट एंड यंग (Ernst and Young) की फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि 2012 और 2017 के बीच, आरोपी ऋषि अग्रवाल ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत कर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया। इसमें धन का दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात जैसे कृत्य शामिल हैं। बता दें कि जुलाई 2016 में ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) और 2019 में धोखाधड़ी घोषित किया गया था।
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