संविधान किसी मुख्यमंत्री को आंदोलन से नहीं रोकता: अरविंद केजरीवाल

Arvind Kejriwal says Constitution does not stop CM from protesting
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को अपने 32 घंटे लंबे धरने का बचाव करते हुए कहा कि संविधान मुख्यमंत्री को आंदोलन करने से नहीं रोकता है। छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार मेरे प्रदर्शन को संविधान के खिलाफ बता रही है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कहा गया हो कि मुख्यमंत्री धरने पर नहीं बैठ सकता। केजरीवाल ने कहा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए धरना दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने निषेधाज्ञा लगाकर सिद्ध कर दिया कि वे इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं की सुरक्षा के लिए फिर आंदोलन करना पड़े तो मैं नहीं हिचकूंगा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान राजधानी में कई जगहों पर आम आदमी पार्टी और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जन लोकपाल विधेयक लगभग तैयार है, और इसे रामलीला मैदान में जनता के बीच अगले महीने राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाएगा। केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्रसाल स्टेडियम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है।

हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। जन लोकपाल विधेयक लगभग तैयार है और फरवरी महीने में हम रामलाली मैदान में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे और जनता के बीच विधेयक पारित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा करता है। इस कानून के अंदर भ्रष्टाचारी व्यक्ति को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा।

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