जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे CM अरविंद केजरीवाल, जानिए कब होगी सुनवाई?
Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में मिले जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर लगाए गए स्टे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस मामले में केजरीवाल के वकीलों ने सोमवार सुबह सुनवाई की अपील की है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया था और मामले की सुनवाई 25 जून तक स्थगित कर दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट की याचिका में क्या बोले अरविंद केजरीवाल?
⚫️ अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है, "हाई कोर्ट ने जमानत रद्द करने के लिए आवेदन पर फैसला लेने के लिए आवश्यक सबसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों को नजर अंदाज कर दिया है और इसलिए जमानत देने के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने वाला विवादित आदेश एक दिन भी टिक नहीं सकता है।''
⚫️याचिका में कहा गया है कि, 'जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का तरीका कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट आदेश से अलग है। ये आदेश उस बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन करता है जिस पर हमारे देश में जमानत के आधार हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति है और केंद्र में सत्ता में मौजूदा सरकार का विरोधी है...इसलिए उसके खिलाफ झूठा मामला बनाने का आधार नहीं हो सकता।'
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⚫️याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता इस आदेश से बहुत व्यथित है, जिसने न्याय को क्षति पहुंचाई है और इसे अब एक पल के लिए भी जारी नहीं रखा जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने बार-बार कहा है कि 'एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित करना बहुत ज्यादा है'।"
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कब और क्यों गिरफ्तार किए गए हैं अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 21 मार्च 2024 को दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। मई 2024 में उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया।












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