GST New Rate: अरविंद केजरीवाल बोले- दही, लस्सी-पनीर पर जीएसटी सही नहीं, वापस ले सरकार

जीएसटी दर में बदलाव होने से अब कई सारी चीजें जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। आज यानी 18 जुलाई से जीएसटी का नया दर लागू हुआ है।

नई दिल्ली, 18 जुलाई : जीएसटी दर में बदलाव होने से अब कई सारी चीजें जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। आज यानी 18 जुलाई से जीएसटी का नया दर लागू हुआ है। आज से हम लोगों को भी कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर ज्यादा खर्च करने की आदत डाल लेनी पड़ेगी। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले सामानों पर लागू जीएसटी को वापस लेने की मांग की है।

वहीं, सिंगापुर नहीं जाने देने के मामले में सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं एक निर्वाचित विधायक हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे (वर्ल्ड सिटीज समिट में जाने से) क्यों रोका जा रहा है। सिंगापुर सरकार ने मुझे दिल्ली मॉडल- स्वास्थ्य और स्कूलों में सेवाओं के बारे में बताने के लिए बुलाया है। इससे देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलेगा।

दिल्ली सरकार दे रही राहत

दिल्ली सरकार दे रही राहत

उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से बुनियादी खाद्य उत्पादों के रोजमर्रा के उपयोग की सामग्री पर लागू जीएसटी को वापस लेने की मांग करता हूं, यह सही नहीं है। दिल्ली सरकार अकेली है जो अपनी कई योजनाओं के माध्यम से बढ़ती महंगाई से राहत दे रही है।

कई चीजें हुईं मंहगी

कई चीजें हुईं मंहगी

बता दें कि पिछले महीने के आखिरी में जीएसटी काउंसिल ने कुछ जरूरी सामानों पर टैक्स बढ़ाने का रास्ता साफ किया था। कुछ चीजों और सेवाओं पर जीएसटी कम करने की बात भी कही थी। इसके बाद बहुत सी चीजें जीएसटी के दायरे में आ गईं। वैसे कुछ सेवाएं हैं, जिसपर अभी भी आखिरी फैसला नहीं हो पाया है- जैसे कि कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग। अगले महीने तक इन पर भी स्थिति साफ हो जाने की उम्मीद है।

ये चीजें हुईं सस्ती

ये चीजें हुईं सस्ती

कई चीजों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दिए गए हैं। इसमें फ्रैक्चर से जुड़े उपकरण और स्प्लिंट्स, शरीर के कृत्रिम हिस्से, बाकी ऐसे उपकरण जो शरीर में इस्तेमाल होते हैं या फिर जिसे शरीर में इंप्लांट किया जाता है। दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक चीजें, इंट्राओक्युलर लेंस आदि।

अब इन पर जीएसटी नहीं लगेगा

अब इन पर जीएसटी नहीं लगेगा

इसके अलावा ऑपरेटरों के साथ माल ढुलाई का किराया जहां ईंधन की लागत शामिल है, उसमें अब 18% की जगह सिर्फ 12% जीएसटी लगेगा। रोपवे के माध्यम से सामान या यात्रियों को ले जाना अब सस्ता होगा। यहां अब 18% की जगह अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। सुरक्षा बलों के इस्तेमाल के लिए निजी कंपनियों या वेंडरों की ओर से आयात किए जाने वाले विशेष सैन्य जरूरत की चीजों पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।

इस पर लगेगा जीएसटी

इस पर लगेगा जीएसटी

पहले से पैक, पहले से लेबल की हुई दही, लस्सी और बटर मिल्क अब महंगे हो जाएंगे। 18 जुलाई से इन सभी चीजों पर 5% का जीएसटी लगेगा। ये चीजें पहले जीएसटी के दायरे से बाहर थीं। प्रति मरीज प्रति दिन 5,000 रुपये से ज्यादा वाले अस्पताल के कमरे के किराए पर (आईसीयू शामिल नहीं) 5% का जीएसटी लिया जाएगा।

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