सैन्यकर्मी ड्यूटी के बाद पी सकते हैं शराब, हद में रहे तो कोई गलत बात नहीं
लखनऊ। सैन्यकर्मियों के शराब पीने के मामले में सशस्त्र सैन्य बल अधिकरण ने अहम फैसला दिया है। ऑर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश में कहा कि ड्यूटी के बाद सैन्यकर्मी का शराब पीना गलत नहीं है।
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ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि ड्यूटी के दौरान शराब पीना नियमों के खिलाफ है लेकिन ड्यूटी के बाद शराब पीना गलत नहीं है, हालांकि ड्यूटी के बाद शराब पीने के बाद किसी भी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए।
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ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती देवी प्रसाद सिंह और एयर मार्शल अनिल चोपड़ा की बेंच ने यह फैसला उस मामले में दिया जिसमें गनर की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।
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दरअसल गाजीपुर के एक गनर को ड्यूटी के बाद शराब पीने के चलते नौकरी से निकाल दिया गया जिसे गनर ने चुनौती देते हुए खुद को फिर से बहाल करने की मांग की थी।
अधिकरण ने अपने फैसले में कहा कि अगर कर्मचारी का सेवाकाल पूरा नहीं हुआ है तो उसे फिर से नौकरी में वापस लिया जाना चाहिए। वहीं बेंच के इस फैसले का केंद्र सरकार और सैन्य प्रशासन ने विरोध करते अर्जी दाखिल की है।
यहां गौर करने वाली बात है कि अधिकरण ने अपना फैसला सुनाते हुए आर्मी कैंटीन में शराब का कोटा दिया जाने का भी हवाला दिया। बेंच ने कहा कि कैंटीन में शराब का कोटा दिये जाने का क्या मतलब है कि अगर सैन्यकर्मी ड्यूटी के बाद शराब नहीं पी सकता है।













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