कर्नल की पत्नी के साथ ब्रिगेडियर का अवैध संबंध, कोर्ट ने सुनाई ये सजा
नई दिल्ली। अपने वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने की वजह से सेना के अधिकारी की पदोन्नति को रोक दिया गया है। सेना की जनरल कोर्ट मार्शल ने ब्रिगेडियर को चार वर्ष की अवनति करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद ब्रिगेडियर को अपनी वरिष्ठता को खोना पड़ा है। दरअसल ब्रिगेडियर ने कोर्ट में अपनी गलती को स्वीकार किया, जिसके बाद कोर्ट ने नरम रुख दिखाते हुए उन्हें कड़ी सजा नहीं सुनाई। अपनी गलती स्वीकार करने की वजह कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए ब्रिगेडियर की चार साल की अवनति की है।

ब्रिगेडियर पर कर्नल की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने का आरोप था, जिसे ब्रिगेडियर ने स्वीकार कर लिया और कोर्ट के सामने मांफी मांगी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पश्चिम बंगाल के बिनागुरी में मई माह में शुरू की थी। कोर्ट की ओर माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने फैसला सुनाया। मेजर जनरल के अलावा कोर्ट में छह अन्य ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी मिलिट्री ट्रायल में मौजूद थे।
आपको बता दें कि आरोपी ब्रिगेडियर सिक्किम के पहाड़ी इलाके में तैनात थे, उनके खिलाफ कर्नल की पत्नी के साथ अवैध संबंध का आरोप था, जिसके चलते उन्हें कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। सूत्रों की मानें सेना के इस्टर्न कमांड के ब्रिगेडियर ने कोर्ट में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए मांफी मांगी थी, इसी वजह से उन्हें पांच साल की सख्त सजा नहीं दी गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे अपराध की पांच साल की सजा होती है, लेकिन गलती स्वीकार करने की वजह से अधिकारी को सख्त सजा नहीं दी गई।
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