Angkita Dutta उत्पीड़न केस: गौहाटी हाईकोर्ट से श्रीनिवास को राहत नहीं, अग्रिम जमानत से इनकार
Angkita Dutta ने यूथ कांग्रेस चीफ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। डॉ अंगकिता ने कहा है कि उत्पीड़न के आरोपों पर आलाकमान मौन रहा है। अब गौहाटी हाईकोर्ट ने श्रीनिवास को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) महिला पदाधिकारी के साथ उत्पीड़न के मामले में विवादों में है। असम में कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग की अध्यक्षता कर चुकीं डॉ अंगकिता दत्ता ने IYC चीफ श्रीनिवास बीवी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
गौहाटी हाईकोर्ट ने श्रीनिवास को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस आलाकमान पर भी कंप्लेन पर एक्शन न लेने के आरोप लगे हैं। न्यायमूर्ति अजीत बोरठाकुर की कोर्ट में सुनवाई हुई।
यूथ कांग्रेस चीफ श्रीनिवास बीवी के खिलाफ अंगकिता दत्ता के आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। गौहाटी उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अजीत बोरठाकुर ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी से बचने के मकसद से दायर याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है।
हाईकोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता ने जमानत के लिए कई दस्तावेजों और दलीलों का सहारा लिया। सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, कोर्ट ने उपयुक्त मामले को जमानत का विशेषाधिकार वाला मानने से इनकार कर याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि विगत 18 अप्रैल को सिलसिलेवार ट्वीट कर अंगकिता ने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस आलाकमान से भी कंप्लेन कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
कांग्रेस अंगकिता पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आधार पर निलंबन की कार्रवाई कर चुकी है। अंगकिता पर बीजेपी के साथ सहानूभूति रखने और दल बदलने की कोशिश करने के आरोप लगे हैं।












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