Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

लोकसभा में पेश हुआ New Criminal Law Bill, मॉब लिंचिंग अपराध की सजा मौत

गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नए अपराध कानून के तहत मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा के प्रावधान की बात कही है। उन्होंने कहा कि नए क्रिमिनल लॉ के तहत मॉब लिंचिंग करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान है।शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है, लिहाजा नए कानून में इस अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि अमित शाह ने आज लोकसभा में नए क्रिमिनल लॉ बिल को पेश किया। इस बिल पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि नए प्रस्तावित कानून के तहत अगर मॉब लिंचिग का आरोप कोर्ट में साबित होता है तो सजा ए मौत का प्रावधान है।

amit shah

बिल को पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि इसे बनाने के लिए 158 परामर्श शत्र हुए, जिसके बाद इसे तैयार किया गया है। सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थी लेकिन अब इसमे 531 धाराएं होंगी। 177 धराओं में बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। साथ ही 39 उप धाराएं जोड़ी गई हैं और 44 नए प्रावधानों को इसमे जोड़ा गया है।

अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बदलाव किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हमे औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए आपराधिक कानूनों में संशोधन पर गंभीर विचार किए जा रहे हैं।

गृहमंत्री ने कहा कि नए कानून लोगों की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और समान व्यवहार के सिद्धांत पर आधारित हैं। देश को आजादी मिलने के बाद तीनों ही कानूनों का मानवीकरण होगा। नए कानून में महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही मानवाधिकारों से जुड़े कानूनों और देश की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को वरीयता दी जाएगी।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+