मेघालय में 24 घंटे से अधिक रुकना है तो कराना होगा रजिस्ट्रेशन

शिलॉन्ग। मेघालय कैबिनेट ने शुक्रवार को मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बाहर से आने वाले सैलानियों को राज्य में 24 घंटे से अधिक वक्त तक रुकने लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस नए नियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

All visitors to meghalaya must first register who intend to spend more than 24 hours in state

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस कैबिनेट ने मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी। राज्य में अवैध प्रवासियों को आने से रोकने के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने की मांगों के बीच इस प्रावधान को शामिल किया गया है। बता दें कि ये एक्ट पहले राज्य में किराएदारों पर ही लागू था।

मेघालय में ये नया नियम राज्य सरकार की तरफ से लागू किया जाएगा। दरअसल, इनर लाइन परमिट एक विशेष परमिट है, जो देश के अन्य क्षेत्रों से आए लोगों को अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम में प्रवेश को मंजूरी देता है। ये परमिट इन्हीं तीनों राज्यों में लागू है। राज्य में अवैध प्रवासियों को आने से रोकने के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम की मांग की जा रही थी। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसे केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है।

डिप्टी सीएम प्रेस्टोन तिनसॉन्ग ने कहा कि ये संशोधन अध्याधेश के जरिए जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसे अगले सत्र में नियमित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की सरल प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियमों को फिर से तैयार करेंगे और पंजीकरण ऑनलाइन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला टास्क फोर्स इस बात का ध्यान रखेगी कि इसमें देरी या उत्पीड़न का कोई सवाल पैदा ना हो। केंद्र और राज्य के कर्मचारियों को इस नियम से बाहर रखा गया है।

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