विदेशों से आने वालों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी, केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन
नई दिल्ली, 7 जनवरी: देश में कोरोना मरीजों की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई है। जिसको देखते हुए अब सख्त कदम उठाए जा रहे। दावा किया जा रहा था कि विदेशों से बड़ी संख्या में यात्री ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित होकर आ रहे, जिस वजह से देश में आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए कई गाइडलाइन पहले जारी हुईं थी, लेकिन शुक्रवार को एक नया निर्देश भारत सरकार की ओर से आया। जिसके तहत अब सभी विदेशी यात्रियों को 7 दिन आवश्यक रूप से होम क्वारंटीन में रहना होगा।
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गाइडलाइन के मुताबिक एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विदेशी से आने वाले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इस दौरान उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिखे, तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। निगेटिव आने वाले लोगों के लिए 7 दिन के होम क्वारंटीन का प्रावधान है। सरकार ने साफ कहा कि हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर ही आरटी-पीसीआर के लिए सैंपल देना होगा। साथ ही एक फॉर्म भी उनसे भरवाया जाएगा, जिसमें होम क्वारंटीन से जुड़ी शर्ते होंगी।
देश के हालात चिंताजनक
स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,17,100 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 302 लोगों ने जान गंवाई। इसके अलावा देश में इस अवधि में कुल 30836 लोग ठीक हुए। ऐसे में अब एक्टिव केस की संख्या 3,71,363 है। हालांकि देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 4,83,178 हो गया है। मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 149.66 करोड़ वैक्सीन डोज लोगों को दी जा चुकी हैं।












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