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एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदंबरम और कार्ति को बड़ी राहत, 26 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक

नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अंतरिम सुरक्षा की अवधि को 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच कर रही है।

Aircel Maxis case: Court extends interim protection of P Chidambaram and Karti till 26th April

यह सौदा उस समय हुआ था जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम वित्तमंत्री थे। इस मामले में कार्ति और पी चिदंबरम से ईडी पूछताछ भी की है। ईडी ने 25 अक्टूबर 2018 को मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें चिदंबरम और कुछ अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। दूसरी ओर सीबीआई ने मामले में 18 लोगों के खिलाफ 19 जुलाई 2018 को दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया था।

3500 करोड़ का सौदा
बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति 3,500 करोड़ के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये वाले आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच एजेंसियों के घेरे में आए थे। ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में धन शोधन के एक और मामले की भी जांच कर रहा है। उसमें पी. चिदंबरम और उनके बेटे से पूछताछ की जा रही है, और अग्रिम जमानत की उनकी याचिका फिलहाल लंबित है। इस मामले में सीबीआई के 19 जुलाई को दायर आरोप-पत्र में चिदंबरम और उनके बेटे का नाम था।

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