दिनाकरन को पार्टी का नाम इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगाः AIADMK
दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो तमिलनाडु के नेता टीटीवी दिनाकरन गुट को अलग नाम और चुनाव चिह्न दिया जाए।
नई दिल्ली। तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके ने कहा है कि टीटीवी दिनाकरण को पार्टी का नाम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। एआईएडीएमके के नेता डी जय कुमार ने कहा ने चेन्नई में कहा कि कोई भी नई पार्टी शुरू कर सकता है लेकिन दिनाकरन को एआईएडीएमके का नाम इस्तेमाल करने की इजाजत नही दी जा सकती है। इस मामले में एआईएडीएमके कोर्ट भी जा सकती है।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो तमिलनाडु के नेता टीटीवी दिनाकरन गुट को अलग नाम और चुनाव चिह्न दिया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नया चुनाव चिह्न 'कूकर' दिया जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी आदेश दिया कि दिनाकरन को अपनी पार्टी के लिए उपयुक्त नाम मिलना चाहिए। फैसले के बाद AIADMK ने कहा है कि पार्टी से मिलता जुलता कोई भी नाम अगर दिया जाता है तो वह इसके खिलाफ कोर्ट में जाएगी।
हाई कोर्ट ने एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका दायर करने से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने दिनाकरन की अर्जी को कोर्ट से खारिज करने की मांग की थी। अपने 35 पन्नों के हलफनामे में पलानीसामी ने कहा था कि दिनाकरन और शशिकला को दिल्ली हाईकोर्ट की बजाय मद्रास हाईकोर्ट जाना चाहिए था।अपने हलफनामें में उन्होंने यह भी कहा था कि निर्वाचन आयोग ने सभी दस्तावेजों की जांच के बाद उनके गुट को 'दो पत्ती' सिंबल दिया था और दिनाकरन एआईएडीएमके के सदस्य भी नहीं हैं।












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