Munawar Farooqui Case: दो अन्य आरोपियों को भी HC से जमानत, 42 दिन बाद रिहाई

Munawar Farooqui Case: भोपाल। स्टैंड कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के जेल से रिहा होने के बाद अब उनके सह आरोपियों को भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रखर व्यास और एडविन एंथोनी की जमानत मंजूर कर ली है। इन दोनों को 1 जनवरी को हिंदू देवताओं के अपमान और कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने के आरोप में मुनव्वर फारूकी के साथ ही गिरफ्तार किया गया था।

 Munawar Farooqui

व्यास के वकील ने बताया कि मुनव्वर फारूकी को पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के आधार पर जमानत मिली है। शीर्ष अदालत ने मुनव्वर फारूकी के केस में सीआरपीसी की धारा 41 का उल्लंघन पाया था क्योंकि तीन साल से अधिक सज़ा का केस होने की स्थिति में पुलिस प्रारंभिक जांच के बाद ही गिरफ्तारी कर सकती है।

शो के आयोजक थे दोनों
व्यास और एंथोनी दोनों एमबीए के छात्र हैं और दोनों को 42 दिन बाद जमानत मिली हैं। इंदौर के रेस्टोरेंट में हुए जिस शो की वजह से ये पूरा हंगामा शुरू हुआ था इन दोनों ने ही उसका आयोजन किया था। व्यास ने ही फारूकी को शो के लिए बुलाया था।

इसी मामले में नलिन यादव और सदाकत खान नाम के दो आरोपी अभी भी जेल में हैं। हाईकोर्ट ने 27 जनवरी को नलिन यादव की जमानत खारिज कर दी थी। इसके पहले सेशन कोर्ट से सदाकत खान की जमानत दो बार खारिज कर दी गई थी।

क्या था मामला ?
इंदौर के एक रेस्टोरेंट में स्टैंड कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का एक शो आयोजित हुआ था जिसमें कथित तौर पर मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवीताओं का अपमान करने वाली टिप्पणी की थी। 1 जनवरी को पुलिस ने मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार कर लिया था। मुनव्वर फारूकी को सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। इसके बाद फारूकी की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फारूकी की जमानत मंजूर की जिसके बाद वह 35 दिनों बाद पिछले शनिवार को रिहा हुए थे।

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