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सुप्रीम कोर्ट ने SEBI की जांच तक पहुंच की याचिका खारिज की, किसी भी नई रिट पर नहीं होगा विचार

Adani-Hindenburg Case: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अडानी समूह और अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से संबंधित एक मामले में दायर आवेदन को खारिज कर दिया। इस आवेदन में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अडानी समूह के खिलाफ की जा रही जांच के निष्कर्षों तक पहुंच की मांग की गई थी।

कोर्ट ने 5 अगस्त 2024 को रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखा। जिसमें इसी प्रकार की याचिका को पंजीकृत करने से इनकार किया गया था। यह मामला एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और विनियामक पारदर्शिता से संबंधित बढ़ते विवाद को और गहरा करता है।

suprem court

विशाल तिवारी की याचिका का ताजा घटनाक्रम

कानूनी पेशेवर विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अपील दायर की थी। जिसमें सेबी को अडानी समूह और उसकी संबद्ध कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

तिवारी ने पहले एक याचिका में अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का अनुरोध किया था।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट का प्रभाव

यह विवाद जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट से शुरू हुआ। जिसमें अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर, अकाउंटिंग धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी आयात-निर्यात दस्तावेजों का उपयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। अडानी समूह ने इन आरोपों का सख्ती से खंडन किया और इन्हें बेबुनियाद बताया।

अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक अनुवर्ती रिपोर्ट जारी की। जिसमें सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच पर भी सवाल उठाए गए। आरोप लगाए गए कि बुच ने हितों के संभावित टकराव के कारण प्रारंभिक रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में संकोच दिखाया।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि बुच और उनके पति धवल बुच ने अडानी समूह से जुड़े ऑफशोर फंड्स में निवेश किया था। हालांकि माधबी पुरी बुच और उनके पति ने इन आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और विवाद की स्थिति

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवीनतम याचिका खारिज करने के साथ ही अडानी-हिंडनबर्ग विवाद से जुड़े कानूनी मोर्चे पर नया अध्याय जुड़ गया है। इस मामले ने भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन, विनियामक निरीक्षण और कॉर्पोरेट पारदर्शिता पर व्यापक बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला न केवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार के लिए एक सतर्कता संकेत है। बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत में निगरानी एजेंसियों और न्यायपालिका को पारदर्शिता सुनिश्चित करने में कैसे और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

अडानी समूह की प्रतिक्रिया और भविष्य के कदम

अडानी समूह ने शुरू से ही इन आरोपों को नकारा है और अपने व्यवसाय मॉडल की वैधता पर भरोसा जताया है। जैसा कि मामला अभी भी न्यायालय और नियामक संस्थाओं के दायरे में है। यह देखना बाकी है कि अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बीच यह कानूनी लड़ाई भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र को किस दिशा में ले जाएगी।

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