'PM के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्द अपमानजनक, लेकिन देशद्रोह नहीं', कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द की FIR
Karnataka High Court Abusive Words Against Prime Minister: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द को लेकर बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने एक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ देशद्रोह के मामले को रद्द कर दिया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्द अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना है, लेकिन यह देशद्रोह नहीं है।

उच्च न्यायालय की कलबुर्गी पीठ में न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने बीदर के शाहीन स्कूल के सभी प्रबंधन व्यक्तियों अलाउद्दीन, अब्दुल खालिक, मोहम्मद बिलाल इनामदार और मोहम्मद महताब के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का उच्चारण कि उन्हें जूते से मारा जाना चाहिए, न केवल अपमानजनक है, बल्कि गैर-जिम्मेदाराना भी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की नीतियों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन नीतिगत निर्णय लेने के लिए संवैधानिक पदाधिकारियों का अपमान नहीं किया जा सकता। यह अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है। आप सरकार की नीति या फैसले की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें- कर्नाटक: कुमारस्वामी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत का दावा करते हुए कहा- 'सबूत मेरी जेब में..'












Click it and Unblock the Notifications