आज होगी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, 'आप' के 20 विधायक अयोग्य

नई दिल्लीः आज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें, आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में लाभ के पद पर होने के आरोप में चुनाव आयोग ने 19 जनवरी को अयोग्य घोषित कर दिया था, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी थी। जिसके बाद कानून मंत्रालय ने 20 जनवरी को विधायकों के अयोग्य होने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था।

आज होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

आज होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आम आदमी इस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग कर रही है। आज इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विभु बाखरू करेंगे।

आम आदमी पार्टी नेताओं ने दी दलीलें

आम आदमी पार्टी नेताओं ने दी दलीलें

आम आदमी पार्टी की ओर से दलीलें दी गई हैं कि चुनाव आयोग ने हमें पहले नहीं बताया कि वह फैसला करने जा रहा है, हमें मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी मिली।
पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कभी हमें नहीं सुना, न ही वे तस्वीर में थे, लेकिन आर्डर में उनका भी नाम है।

आठ नेताओं ने लगाई है याचिका

आठ नेताओं ने लगाई है याचिका

आम आदमी पार्टी के केवल 8 विधायकों ने ही नोटिफिकेशन को चुनौती दी है( आम आदमी पार्टी के 20 विधायक अयोग्य घोषित हुए हैं) पार्टी से सारे अयोग्य घोषित किए गए विधायकों ने चुनौती नहीं दी है। कैलाश गहलोत, मदन लाल, सरिता सिंह, शरद चौहान और नितिन त्यागी ने एक याचिका दायर की जबकि राजेश ऋषि और सोमदत्त ने अलग अपील की, अल्का लांबा ने भी अलग याचिका दायर की है।

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