AAP विधायक सोमदत्त को 2015 के हिंसा के मामले अदालत ने दोषी ठहराया

नई दिल्‍ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को अदालत ने साल 2015 के हिंसा के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत 4 जुलाई को सोमदत्त पर सजा का एलान करेगी। 'AAP' विधायक सोमदत्त पर साल 2015 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मार-पीट और दंगा फैलाने, एक व्यक्ति को गलत ढंग से रोकने और उसके साथ हाथापाई करने का आरोप है।

AAP विधायक सोमदत्त को 2015 के हिंसा के मामले अदालत ने दोषी ठहराया

जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को अदालत 7 साल की सजा सुना सकती है। कोर्ट ने बचाव पक्ष के सबूतों को देखने और पीड़ित पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि विधायक और उनके समर्थक उन्हें उनके घर से घसीटते हुए बाहर ले आए थे और उनकी बेसबाल के बैट से पिटाई करने का आरोप लगाया था।
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