दिल्ली गैंगरेप: जुबेनाइल को कुछ समय और सुधार गृह में रखे जाने की अपील

नयी दिल्ली (ब्यूरो)। 16 दिसंबर 2012, दिल्ली गैंगरेप के सबसे खूंखार और जुबेनाइल आरोपी को बाल सुधार गृह में रखे जाने की अवधि बढाए जाने के लिए आज दिल्ली उच्च न्यायालय से अपील की गई। आपको बताते चलें कि इस आरोपी को आने वाले रविवार को रिहाई किया जाना है। केंद्र ने कहा कि नाबालिग दोषी की रिहाई के बाद उसके पुनर्वास की योजना में कई आवश्यक बातें नदारद हैं जिन पर उसकी रिहाई से पूर्व विचार किए जाने की आवश्यकता है।

16 December Delhi gangrape
गौरतलब है कि शुक्रवार को बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की रेप के नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक लगाए जाने की मांग की याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कि 16 दिसंबर गैंगरेप के जुवेनाइल दोषी को तब तक रिहा ना किया जाए, जब तक इस बात की समीक्षा ना कर ली जाए वह सुधर गया है और समाज के लिए कोई खतरा नहीं है।

वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि निर्भया केस का जुवेनाइल आरोपी 20 दिसंबर को रिहा नहीं किया जाएगा। वहीं महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी नाबालिग की रिहा ना करने की मांग करते हुए कहा कि जिन आपराधियों का इस तरह अपराध होता है उन्हें निगरानी में जरूर रखा जाना चाहिए और पुलिस द्वारा उस पर नजर बनाई रखी जानी चाहिए। बताते चलें कि 16 दिसम्बर, 2012 को हुए निर्भया कांड के समय नाबालिग की उम्र 18 साल से कम थी। इसलिए उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला चलाया गया। उसे तीन साल के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था।

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