अब 3 लाख से अधिक की नकद खरीददारी पर देना होगा उतना ही जुर्माना, 1 अप्रैल से नियम लागू
1 अप्रैल से 3 लाख से अधिक की नकद खरीददारी पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाने की बात कही है। यानी 3 लाख से अधिक की नकद खरीददारी पर उतना की जुर्माना देना होगा, जितने की आप खरीददारी करेंगे।
नई दिल्ली। अगर अब आप महंगी कार या महंगा सामान खरीदते हैं तो आप नकद खरीददारी नहीं कर सकते हैं। जी हां बजट में 3 लाख से अधिक की नकद लेन-देन पर रोक लगाने की बात कही गई तो अब राजस्व विभाग ने 3 लाख से अधिक की नकद खरीददारी पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाने की बात कही है।

यानी अगर आप 3 लाख से अधिक का सामान नकद देकर खरीदते हैं तो दुकानदार को उतना ही जुर्माना देना होगा। यानी अगर आपने 4 लाख का कोई सामान नकद देकर खरीदा तो दुकानदार को 4 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर देना होगा। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। यानी 1 अप्रैल के बाद आप नकद में बड़ी खरीददारी नहीं कर पाएंगे।
3 लाख से अधिक की नकद खरीददारी पर जुर्माना
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि नकद लेन-देन पर ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार को 100 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कालाधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा है। अधिया ने बताया कि नोटबंदी के बाद बैंक खातों में भारी मात्रा में कालाधन आया है। अब सरकार इस के इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहती है। ऐसे में बड़े नकद लेन-देन पर रोक लगाकर इसके इस्तेमाल पर रोक लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी नकद खरीद-फरोख्त पर होगी और दोषी पर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा।
बजट में दिया था प्रस्ताव
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट में नकदी को लेकर प्रस्ताव देते हुए 3 लाख से अधिक के नकदी पर रोक लगा दी थी। उन्होंने आयकर कानून में धारा 269एसटी जोड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक व्यक्ति से 3 लाख से अधिक की नकद स्वीकार नहीं कर सकता है।












Click it and Unblock the Notifications