OPINION: निराश्रित बच्चों की सहायता के लिए साथ खड़ी है हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार निराश्रित बच्चों का अभिभावक बनकर उनकी मदद कर रही है। यही कारण है कि सरकार की ओर से इनकी सहायता के लिए जो योजना चल रही है, उसके लाभार्थियों की संख्या काफी बढ़ गई है।

Haryana CM Manohar Lal Khattar

हरियाणा सरकार निराश्रित या बेसहारा बच्चों की मदद के लिए उनका अभिभावक बनकर उनका साथ दे रही है। मनोहर लाल खट्टर सरकार न सिर्फ उनका मासिक भत्ता बढ़ाया है, बल्कि उसकी कोशिश है कि ऐसा कोई भी जरूरतमंद बच्चा सरकारी सहायता के लाभ से वंचित न रह जाए। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में लाभार्थी निराश्रित बच्चों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है।

Haryana CM Manohar Lal Khattar

लाभार्थियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी
वित्त वर्ष 2022-23 में बेसहारा बच्चा वित्तीय सहायता योजना के तहत हरियाणा में 1,58,309 बच्चे लाभांवित हुए थे। जबकि, 28 मई, 2023 के सुबह 8 बजे तक ऐसे लाभार्थी बच्चों की संख्या बढ़कर 2,04,645 हो चुकी है। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी पेंशन योजनाओं का यह 6.57% है।

Haryana CM Manohar Lal Khattar

1 अप्रैल, 2023 से मासिक 1,850 रुपए मिल रहे हैं
पिछले वित्त वर्ष तक इस योजना के लाभार्थी निराश्रित बच्चों को हरियाणा सरकार सिर्फ 1,600 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता देती थी। लेकिन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 से इस सहायता राशि में भी 250 रुपए का इजाफा कर दिया है। अब हरियाणा की ओर से बेसहारा बच्चों को हर महीने 1,850 रुपए की वित्तीय मदद दी जा रही है।

Haryana CM Manohar Lal Khattar

किन बच्चों को मिलती है यह सहायता
इस योजना का लाभ 21 साल की उम्र तक दिए जाने का प्रावधान है। यह योजना उन बच्चों के लिए हैं, जो किसी वजह से पिता के आश्रय या उनकी देखभाल से वंचित रह गए हैं। जैसे कि उनकी मौत हो चुकी हो या उनकी मानसिक/शारीरिक स्थिति ऐसी न हो कि वह अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। या पिता लगातार 2 साल से घर से अनुपस्थित हो या माता/पिता कम से कम एक साल की सजा काट रहे हों।

Haryana CM Manohar Lal Khattar

पात्रता के लिए ये भी है आवश्यकता
बेसहारा बच्चा वित्तीय सहायता योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही दिया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि निराश्रित बच्चों के माता-पिता या अभिभावक की सालाना आय 2,00,000 रुपए से अधिक न हो। इन शर्तों को पूरा करने वाले बच्चे ही इस योजना के लाभ के लिए पात्र हो सकते है।

जैसे ही इस योजना के लाभार्थी 21 साल के हो जाते हैं तो वह हरियाणा सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यह वित्तीय सहायता उन्हें दिए जाने का प्रावधान नहीं है। इस तरह से जबतक ऐसे बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं हो जाते, सरकार उनके साथ उनका अभिभावक बनकर रहती है।

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