Haryana News: हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर, बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ब्याज अनुदान योजना अधिसूचित
Haryana News: हरियाणा सरकार ने बाजरा की कटाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के प्रयास में बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ब्याज अनुदान योजना अधिसूचित की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करके बाजरा बाजार को मजबूत करना और बाजरा किसानों की आजीविका में सुधार करना है।
इस संबंध में सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों को इन इकाइयों द्वारा लिए गए अवधि ऋणों पर ब्याज सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष या भुगतान की गई वास्तविक ब्याज दर। जो भी कम हो। उसके रूप में ब्याज सहायता मिलेगी। बाजरा प्रसंस्करण के लिए एमएसएमई द्वारा लिए गए अवधि ऋण पर प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार विभिन्न प्रकार के उद्यम शामिल हैं। सूक्ष्म उद्यम के मामले में संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए या एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के तहत केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों के अनुसार होना चाहिए। इसी प्रकार लघु उद्यम के मामले में संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए तथा कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। मध्यम उद्यम में संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए तथा कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सभी बाजरा प्रसंस्करण एमएसएमई इकाइयां जो हरियाणा राज्य में बाजरा के प्राथमिक प्रसंस्करण और द्वितीयक प्रसंस्करण सहित बाजरा प्रसंस्करण गतिविधियों में शामिल हैं और जिन्होंने आरबीआई के विनियमन, तत्वावधान में सहकारी बैंकों, सर्व हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, सिडबी, ईएक्सआईएम, अन्य वाणिज्यिक बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों से बाजरा प्रसंस्करण के लिए अवधि ऋण लिया है।
इस योजना के तहत पात्र होगे। अवधि ऋण पर ब्याज अनुदान योजना के अनुदान के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, संबंधित वित्तीय वर्ष के समापन के तीन महीने के भीतर, जिसके लिए प्रोत्साहन का दावा किया जा रहा है या योजना की अधिसूचना की तारीख से, जो भी बाद में हो, विभाग के वेब पोर्टल पर एमएसएमई निदेशालय के महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
प्रवक्ता ने बताया कि पात्र आवेदनों के लिए स्वीकृति पत्र आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 40 कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। स्वीकृति मिलने पर स्वीकृति पत्र 10 कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद, स्वीकृत वित्तीय सहायता का वितरण 14 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।












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