Haryana: खट्टर कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले ,एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम को मिली मंजूरी
Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के प्रथम चरण के लिए 350.5 एकड़ पंचायती जमीन को बेचने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। साथ ही पूरे प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के मकसद से कम्युनिकेशन एन्ड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी है।

इसके अलावा हरियाणा में बकाया राशि की वसूली में गति लाने और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023 नामक एक अनोखी योजना को मंजूरी प्रदान की गई। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा था कि बकाया वसूली के लिए विवादों का समाधान योजना के तहत इस तरह की एक योजना लाई जाएगी।
यह योजना पूर्व-जीएसटी प्रणाली में आबकारी और कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित बकाया राशि की वसूली की सुविधा के लिए बनाई गई है। यह योजना नोटिफिकेशन की तिथि से लागू होगी। इस योजना के तहत आने वाले अधिनियमों में सात अधिनियमों हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 और हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 से संबंधित बकाया शामिल हैं।
इसके अलावा सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक में पूरे प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से ' कम्युनिकेशन एन्ड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी -2023' में संशोधन को मंजूरी दी है। यह नई पॉलिसी 'कम्युनिकेशन एन्ड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी - 2017' की जगह लेगी और 2022 में केंद्रीय संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) द्वारा अधिसूचित संशोधित भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमों के साथ संरेखित होगी।
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