Haryana News: मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, पानीपत रिफाइनरी को जमीन बेचेगी हरियाणा सरकार
Chandigarh: हरियाणा की खट्टर सरकार ने पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिए 3 गांवों की ग्राम पंचायतों को अपनी 350.5 एकड़ जमीन बेचने की स्वीकृति दी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के प्रथम चरण के विस्तार के लिए तीन गांवों आसनकलां, बाल जाटान तथा खंडरा की ग्राम पंचायतों को 350.5 एकड़ पंचायती जमीन को इंडियल ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पानीपत को बेचने की स्वीकृति प्रदान की गई।

आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी आसनकलां गांव की 140 एकड़ 6 कनाल 12 मरला, बाल जाटान गांव की 152 एकड़ 2 कनाल 15 मरला व खंडरा गांव की 57 एकड़ 2 कनाल 19 मरला भूमि को बाजार मूल्य 2.20 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से खरीदेगी। इसके अतिरिक्त आईओसीएल इन गांवों के विकास कामों के लिए ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि का भी भुगतान करेगी।
हरियाणा में बकाया राशि की वसूली में गति लाने और मुकदमेबाजी कम करने के मकसद से सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023 नामक एक अनूठी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा था कि बकाया वसूली के लिए विवादों का समाधान योजना के तहत इस तरह की एक योजना लाई जाएगी। यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत आने वाले अधिनियमों में 7 अधिनियमों हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 और हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 से जुड़ा बकाया शामिल हैं।
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