हरियाणा सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए दे रही सब्सिडी, जानिए कौन उठा सकता है 'शिक्षा ऋण योजना' का लाभ
Haryana Govt: महिलाओं और लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने 'शिक्षा ऋण योजना' लागू की हुई है। इस योजना के माध्यम से लड़कियां अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ऋण ले सकती है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार इस ऋण पर सब्सिडी भी देती है।
इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि हरियाणा सरकार महिलाओं तथा लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। इसलिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण योजना लागू की हुई है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से महिलाएं एवं लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है। उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने वाली छात्राओं का 5 प्रतिशत ब्याज माफ होगा। इस दौरान उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर कोई बैंक 9.50 प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण देता है तो महिला विकास निगम उस ऋण पर पांच प्रतिशत सब्सिडी देगा।
यानी कि लाभार्थी छात्राओं को केवल 4.50 प्रतिशत ब्याज देना होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आमतौर पर सीमित साधनों, अत्यधिक फीस और बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज के भार के कारण लड़कियां व महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। इसलिए, खट्टर सरकार ने शिक्षा ऋण योजना लागू की हुई है।
उन्होंने बताया कि शिक्षा ऋण के भार को कम करने के लिए शिक्षाग्रहण करने वाली छात्राओं और महिलाओं को शिक्षा ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की /महिला को हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की लड़कियां / महिलाएं जो देश और विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं। शिक्षा ऋण बैंक द्वारा बैंक की शिक्षा ऋण स्कीम के अनुसार ही दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 10615 महिलाओं/लड़कियों को 2409.39 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी दी जा चुकी है।












Click it and Unblock the Notifications