हरियाणा सरकार ने बढ़ाई विवाह शगुन योजना की राशि
सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दि जाने वाली राशि में वृधि की है
हरियाणा,26 जून: हरियाणा में रहने वाले नवविवाहित जोड़ों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने विवाह मे दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दि जाने वाली राशि में वृधि की है, योजना के तहत गरीबी रेखा से निचे रहने वाले अनुसुचित जाति के परिवारों को कन्यादान के लिए 71,000 रुपये राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत 66,000 रुपये शादी के समय और 5,000 रुपये शादी के बाद 6 महीनों के अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन देने के बाद मिलेगी।

कैसे मिलेगी विवाह राशि?
राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक को शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में शादी से दो महीने पहले आवेदन करना होगा और अगर किसी कारण से देर से आवेदन करतें हैं तो शादी के 3 महीनों के बाद तक प्रार्थी ठोस कारण के साथ आवेदन कर सकता है।
किसको कितनी मिलेगी राशी?
कैथेल डीसी के अनुसार : समाज के सभी वर्गो की विधवाओं, तलेकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों, जिनकी साल की आय एक लाख 80 हजार से कम है तो उनके बच्चों की शादी के लिए 51 हजार दिये जाएंगे । सामान्य और पिछड़े वर्ग से संबंधित या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों जिनकी सालाना आय 80 हजार से कम है, उनकी लड़की की शादी के लिए 31 हजार रुपये दिये जाएंगे।












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