पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से पूर्व CM हुड्डा को मिली राहत, पंचकूला स्पेशल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक
चंडीगढ़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। पंचकूला स्थित विशेष अदालत द्वारा दरअसल हुड्डा के खिलाफ एसोसिएट जनरल लिमिटेड (एजेएल) प्लाॅट आवंटन मामले में कार्रवाई होनी थी, जिससे बचने के लिए हुड्डा के पक्ष ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से हुड्डा को फिलहाल राहत मिल गई है। आरोप तय किए जाने के खिलाफ एजेएल और हुड्डा की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में प्राथमिक सुनवाई हुई। जिसके उपरांत हाईकोर्ट ने पंचकूला स्थित विशेष अदालत की कार्रवाई पर अगले आदेशों तक रोक लगाने के निर्देश दे दिए। इसी के साथ हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब देने का भी आदेश दिया। बता दें कि, उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ताओं की पैरवी कपिल सिब्बल और आरएस चीमा ने की।
अब हाईकोर्ट के समक्ष इसी मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। बताते चलें कि, पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट द्वारा अप्रैल माह में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) भूखंड के पुन: आवंटन मामले में आरोप तय किए थे। कोर्ट ने हुड्डा और गांधी परिवार के एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के खिलाफ आईपीसी की धारा-120 बी और 420 और धारा-13 (आई) (डी) और 13 (2) के तहत आरोप तय किए थे। हुड्डा के पक्ष ने इन आरोप को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी।
याचिका में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष कहा गया कि स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा किया। और कहा कि, ट्रायल कोर्ट निर्णय की त्रुटि और भ्रष्ट इरादे के बीच अंतर करने में विफल रही है। वहीं, सीबीआई ने कहा कि, मामले में हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा आरोपी हैं। वोरा का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था।












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