हरियाणा सरकार लव जिहाद के खिलाफ बिल बजट सत्र में ही लाएगी, गृह मंत्री विज ने बताईं ये बातें
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र 5 मार्च से शुरू हो रहा है। राज्य सरकार इसी सत्र में 'लव जिहाद' के विरुद्ध कानून बनाने का बिल ला रही है। गृहमंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। विज ने कहा कि, मेरे आदेश पर गठित की गई उच्च स्तरीय कमेटी ने बिल कर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अगले सप्ताह ड्राफ्ट पर कमेटी के अधिकारियों के साथ चर्चा हो सकती है। इसके बाद इस ड्राफ्ट को सीएमओ में भेजा जाएगा, ताकि इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी मुहर लग सके।

अनिल विज ने यूपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि, वहां मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में सबसे पहले ऐसा कानून बना। उन्होंने लव जिहाद कानून को लागू करके सराहनीय काम किया है। हमारे प्रदेश में भी ऐसा कानून होगा। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसी सत्र में बिल को सदन की मंजूरी मिली तो कानून हरियाणा में लागू हो जाएगा। कहे देता हूं, हरियाणा में भी लव जिहाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।''

माना जा रहा है कि, गृह सचिव राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) नवदीप सिंह विर्क, गृह विभाग के विशेष सचिव टीएल सत्यप्रकाश व एडवोकेट जनरल (एजी) कार्यालय की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा बिल का ड्राफ्ट बनाने में जुटे थे।












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