PM Modi पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पर आरोप तय, 13 जुलाई को अगली सुनवाई
Raja Patria: ग्वालियर में पूर्वमंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मामले में उन आरोप तय किए हैं। मामले में बुधवार को ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
कोर्ट में राजा पटेरिया भी पेश हुए। कोर्ट ने धारा 227 के आवेदन को पिछली सुनवाई में खारिज कर दिया। उन्होंने अभियोजन के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। साथ ही, बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए थे। कुछ समय पहले पटेरिया ने पीएम नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए टिप्पणी की थी।
इस पर भाजपा की ओर से शिकायत की गई थी। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर पूर्व मंत्री को हिरासत में लिया था। इस पर राजा पटेरिया का कहना था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। बाद में उनकी कोर्ट से जमानत हो गई थी। अब यह मामला एमपी-एमएलए (विशेष न्यायालय) में सुनवाई के लिए चल रहा है।

कांग्रेस नेता ने कोर्ट में आरोप अस्वीकार किए कांग्रेस नेता राजा पटेरिया बुधवार को ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। यहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 504, 505 (1) क, ख, 506, 153 (क) (1) (ग), 115 और 117 के तहत आरोप विचरित किए जाते हैं। आरोपी (कांग्रेस नेता) को कोर्ट में आरोप तय करने के बाद सभी आरोप और उनकी धाराओं को पढ़कर सुनाया गया। जिस पर आरोपी ने इन सभी अपराध को करना अस्वीकार किया है। साथ ही विचारण चाहा है। जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 13 जुलाई निहित की है। अब 13 जुलाई को इस मामले में ट्रायल प्रोग्राम प्रस्तुत होगा। आरोप तय होने के बाद पटेरिया बोले कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा हैं। उनके बयान को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। आने वाले वक्त में उन्हें अदालत से इंसाफ मिलेगा।












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