Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

Gwalior News: लड़की के डांस से हिल गया कलेक्ट्रेट, रील देखकर डीएम मैडम ने इन जगहों पर लगा दिया प्रतिबंध

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अब सार्वजनिक स्थानों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर रील बनाने के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने शनिवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

दरअसल दो दिन पहले कलेक्ट्रेट भवन के सामने "टिप टिप बरसा पानी' गाने पर डांस का वीडियो वायरल होने के बाद अब एक बड़ा फैसला हुआ है। नया कानून लागू होने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत ग्वालियर जिले में पहला प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुआ है।

Reel video photography making ban Gwalior

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों व पार्कों में बगैर अनुमति के वीडियोग्राफी, रील शूटिंग एवं फोटोग्राफी इत्यादि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

परिवार के साथ या व्यक्तिगत रूप से शालीनतापूर्वक फोटो और वीडियो लेने पर यह आदेश प्रभावशील नहीं होगा, लेकिन दीवार व ऐसे अन्य स्थान पर खड़े होकर फोटो व सेल्फी इत्यादि लेते की मनाही रहेगी, जहां पर खुद को या किसी दूसरे की सुरक्षा को खतरा पैदा होता हो और स्थान की गरिमा भंग होती हो।

आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के खिलाफ भारतीय न्याय संस्था 2023 की धारा-223 एवं अन्य सायबर विधियों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

पुराने कानून में भारतीय दण्ड विधान की धारा 144 के तहत इस तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाते थे। हाल ही में देश में तीन नए कानून लागू हुए हैं। जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी शामिल है।

प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित स्थलों पर यदि कोई व्यक्ति या संस्था व संगठन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी व शूटिंग करना चाहता है तो उसे पूर्व में लिखित अनुमति लेनी होगी। अनुमति प्राप्त करने के लिये शूटिंग वीडियोग्राफी का उद्देश्य तथा उसके कंटेंट सहित लिखित आवेदन पत्र संबंधित विभाग को देना होगा।

विभाग द्वारा दी गई अनुमति की लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित एसडीएम को तीन दिन पूर्व अनिवार्यत: देनी होगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चौहान के संज्ञान में यह बात आई थी कि जिले की ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, शासकीय कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों व पार्कों पर बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के कतिपय व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा वीडियोग्राफी, रील शूटिंग एवं फोटोग्राफी की जा रही है।

इन लोगों को इमारत व स्थल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सौंदर्यीकरण से कोई सरोकार नहीं रहता।सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये लोगों द्वारा अमर्यादित आचरण कर फोटोग्राफी वीडियो रील बनाई जाती हैं और उन्हें इलेक्ट्रोनिक व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया जाता है, इससे आम जन एवं पर्यटकों के दिल-दिमाग में ग्वालियर जिले की छवि धूमिल होती है। हाल ही में कलेक्टर कार्यालय भवन की सीढ़ियों पर ऐसी ही एक रील बनाई गई थी,जिसका कई संगठनों द्वारा विरोध जताते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किए गए थे।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+