Gurugram firecrackers ban: अब गुरुग्राम में भी पटाखे बेचने पर बैन, ऑनलाइन ऑर्डर पर भी प्रतिबंध
Gurugram Firecrackers Ban: हरियाणा के गुरुग्राम में भी पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। त्योहारी सीजन से पहले प्रदूषण पर नजर रखने के लिए गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट ने हरे पटाखों को छोड़कर पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन आदि ई- कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने की मनाही की गई है।

जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला में पटाखों के उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री को लेकर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ नियम 2008 के तहत जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी गुरुग्राम पुलिस, नगर निगम गुरूग्राम व मानेसर को भी दी गई है।
थाना प्रभारी, नगर निगम के अधिकारीगण, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा तहसीलदार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
दिवाली पर 2 घंटे ग्रीन पटाखों से कर सकेंगे आतिशबाजी
दिवाली के अवसर पर ग्रीन पटाखे जलाने के समय तय किया गया है। दिवाली के दिन या किसी अन्य त्यौहार जैसे गुरुपर्व आदि पर दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी जला सकेंगे। वहीं क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक आतिशबाजी चलाने की अनुमति होगी।












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