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देश में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने का काम रुकेगा? हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका

जामनगर। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने का प्रोजेक्‍ट ठंडे बस्‍ते में जा सकता है। ऐसा इसलिए क्‍योंकि, इस प्रोजेक्‍ट के खिलाफ जनहित याचिका गुजरात उच्च न्यायालय में दायर हुई है। न्यायालय ने उक्‍त याचिका पर जवाब देने के लिए राज्य सरकार और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। याचिका में मांग की गई है कि विभिन्न प्राधिकरणों को जानवरों को निजी चिड़ियाघरों में ले जाने से रोका जाए। और, जो मंजूरी जामनगर में रिलायंस के प्रस्तावित चिड़ियाघर के लिए मिली, वो सही नहीं है।

worlds largest zoo to be built in jamnagar, but A petition in gujarat high court to stop it

बता दें कि, इस चिड़ियाघर को रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा जामनगर में तैयार कराया जा रहा है। प्रोजेक्‍ट की देख-रेख अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा चिड़ियाघरों की मंजूरी के लिए नियमानुसार 'मिनी जू' के तौर पर मंजूरी दी गई थी, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने का काम शुरू कर दिया। अब इसके खिलाफ हलार उत्कर्ष समिति ट्रस्ट द्वारा अदालत में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कोर्ट के समक्ष कहा गया है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर को दी गई मंजूरी वापस ली जाए।

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उपरोक्‍त याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री ने गुजरात सरकार के चिड़ियाघर प्राधिकरण और वन्यजीव विभाग के वन संरक्षक को नोटिस जारी किया। याचिका में यह आदेश देने की मांग की गई है कि विभिन्न प्राधिकरणों को जानवरों को निजी चिड़ियाघरों में ले जाने से रोका जाए। याचिका में दावा किया गया है कि 'मंजूरी के नियमों की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया गया है, बावजूद इसे कैसे मंजूर किया गया...यह एक बड़ा सवाल है, इसे वापस लिया जाना चाहिए।'

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इस याचिका पर कल अदालत ने राज्य सरकार और अन्य अधिकारियों को याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा होने लगी कि क्‍या रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा जामनगर में तैयार कराया जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का काम रुक सकता है, इसके लिए सबकी नजरें अदालत के अगले कदम पर टिकी हैं।

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