हार्दिक पटेल को आखिरकार हाईकोर्ट से मिली परमिशन, अब जा सकेंगे गुजरात से बाहर
अहमदाबाद। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को आखिरकार गुजरात से बाहर जाने की मंजूरी मिल गई है। उनके द्वारा दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें 11 नवंबर से 2 दिसंबर तक गुजरात से बाहर जाने की मंजूरी दे दी। दरअसल, सेशंस कोर्ट ने हार्दिक की याचिका को खारिज किया था, उसके बाद हार्दिक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हार्दिक पर 30 से ज्यादा मुकदमे चल रहे
गौरतलब है कि, हार्दिक पटेल पर 30 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं और ऐसे में अदालत ने आदेश जारी किए थे कि हार्दिक बिना परमिशन गुजरात से बाहर नहीं जा सकते। जब हार्दिक ने अदालत में याचिका दायर कीं तो वो टाली जाती रहीं या फिर रद्द कर दी गईं। इसी तरह महीनों हो गए। बहरहाल, हार्दिक को हाईकोर्ट से राहत मिली है। संवाददाता ने बताया कि, अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए कहा था। मगर, अब तक अदालत की पेशी के दौरान हार्दिक 61 बार अनुपस्थित ही रहे।

राजद्रोह का भी मुकदमा दर्ज है
हार्दिक के खिलाफ अदालत में पुलिस का पक्ष रखते हुए सरकारी वकील ने कहा था कि, हार्दिक पटेल पर वर्ष 2015 में जीएमडीसी मैदान पर हुई हिंसा मामले में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज है। उन पर आरक्षण आंदोलन, हिंसा के लिए उकसाने और अन्य गुनाहों के भी करीब 36 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में वो कहीं भाग न जाएं, इसलिए गुजरात से बाहर जाने की परमिशन न दी जाए।' सरकारी वकील ने हार्दिक पर कानूनी कार्यवाही में विलंब करने तथा न्यायपालिका का अनादर करने का भी आरोप लगाया।

अब कहीं भी जा सकेंगे?
उधर, हार्दिक पटेल ने अधिवक्ता आनंद यागनिक के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार विधानसभा में चुनाव प्रचार व दिल्ली में उच्चतम न्यायालय में चल रहे केस के मामले में वकीलों से चर्चा के लिए गुजरात से बाहर जाने की इजाजत मांगी। तब हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हार्दिक के वकील की बात को ध्यान में रखा और आनेवा ली 11 नवंबर से 2 दिसंबर तक गुजरात से बाहर जाने की मंजूरी दे दी। अब हार्दिक चाहें तो बाहर के राज्यों में चुनावी प्रचार भी कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं हार्दिक के समर्थकों का कहना है कि, यह फैसला जल्दी होना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए।












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