Gujarat: 'बनासकांठा में कोई मॉब लिंचिंग नहीं', गौरक्षकों पर हमले को लेकर गुजरात पुलिस ने क्या- क्या कहा?

गुजरात के बनासकांठा में इस सप्ताह गौरक्षकों पर हमले को लेकर बड़ी बात कही है। एसएसपी ने एक इंटरव्यू में अब तक मामले की जांच में सामने आए तथ्यों को लेकर कहा कि घटना को लेकर मॉब लिंचिंग का दावा करना सही नहीं है, ऐसे लगता है कि गोरक्षकों पर ये हमला पूर्व में हुई एक घटना के बदले में किया गया। मामले में अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य तीन का पता लगाने के लिए पुलिस की टीमें वडोदरा और राजस्थान भेजी गई हैं।

गुजरात के बनासकांठा जिले में इस हफ्ते बृहस्पतिवार को एक बड़ी घटना हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। मामला बनासकांठा के सेसन नवा गांव का है, जहां मिश्रीखान बलूच एक अन्य साथी ग्रामीण, हुसैनखान, हज्जीबाबूखान बलूच के साथ एक पशु मेले में जा रहे थे। थाने में दर्ज बयान के मुताबिक ये सभी भैंसे को लेकर पशु बाजार से वापस लौट रहे थे। सुबह करीब 5 बजे, देवदार तालुका में दीसा-थराद रोड पर, एक एसयूवी में सवार आरोपियों ने उन्हें रोका जब उनके वाहन का टायर पंक्चर हो गया।

Gujarat Police about Banaskantha mob lynching

शिकायतकर्ता हुसैनखान ने पुलिस को बताया कि जबकि हुसैनखान हमलावरों के हमलों से बचने में कामयाब रहा, मिश्रीखान को लोहे के पाइप से लैस पांच लोगों ने निशाना बनाया, बार-बार हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।

गुरुवार की सुबह, बनासकांठा के सेसन नवा गांव के मिश्रीखान बलूच एक अन्य साथी ग्रामीण, हुसैनखान हज्जीबाबूखान बलूच के साथ एक पशु मेले में जा रहे थे। घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले हुसैनखान की शिकायत के बाद दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, वे दोनों एक मवेशी बाजार से भैंसों को ले जा रहे थे।

जानिए क्या है मामला?
मामले को लेकर शिकायतकर्ता हुसैनखान ने कहा, सुबह करीब 5 बजे, देवदार तालुका में दीसा-थराद रोड पर, एक एसयूवी में सवार आरोपियों ने उन्हें रोका जब उनके वाहन का टायर पंक्चर हो गया। उन्होंने पुलिस को बताया कि जबकि हुसैनखान हमलावरों के हमलों से बचने में कामयाब रहा, मिश्रीखान को लोहे के पाइप से लैस पांच लोगों ने निशाना बनाया, बार-बार हमला किया और मार डाला।

मामले में पांच आरोपियों की पहचान की गई। जिसमें, अखेराजसिंह परबतसिंह वाघेला, निकुलसिंह, जगतसिंह, प्रवीणसिंह और हमीरभाई ठाकोर के रूप में हुई। आरोपियों के खिलाफ, धारा 302 (हत्या), 341 (गलत तरीके से रोकना), 147, 148 ( दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा में सामान्य उद्देश्य), 506 (2) (आपराधिक धमकी), और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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